बिहार सरकार द्वारा चालू की गई डीजल अनुदान योजना 2025 का लाभ पाने के लिए किसान भाइयों को अब कुछ नई गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।
अगर आप इस योजना के तहत ₹50 प्रति लीटर सब्सिडी चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
📌 मुख्य बातें जो सभी किसानों को जानना जरूरी है:
✅ 1. नाम की प्रविष्टि आधार के अनुसार हो
- किसान को अपने नाम और पिता/पति का नाम उसी फॉर्मेट में भरना है, जैसा आधार कार्ड में अंकित है।
- किसी भी प्रकार की गलती या नाम में अंतर होने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
✅ 2. डीजल रसीद से जुड़ी नई शर्तें?
विवरण | जरूरी शर्तें |
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रसीद का प्रकार | कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल होनी चाहिए |
पंजीकरण संख्या | अंतिम 10 अंक साफ़ और स्पष्ट होने चाहिए |
दस्तखत | किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान अनिवार्य |
रसीद की तारीख | 31 जुलाई 2025 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच की होनी चाहिए |
📅 डीजल अनुदान योजना 2025 – आवेदन तिथि
विवरण | तिथि |
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आवेदन शुरू होने की तिथि | 31 जुलाई 2025 से |
डीजल रसीद मान्य तिथि | 31 जुलाई 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक |
आवेदन की अंतिम तिथि | 30 अक्टूबर 2025 तक |
सब्सिडी बैंक खाते में ट्रांसफर | आवेदन की जांच पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से |
📌 नोट:
- केवल उन्हीं रसीदों को मान्यता दी जाएगी जो 31 जुलाई 2025 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच की होंगी।
- आवेदन करते समय रसीद की तारीख, अंगूठा/हस्ताक्षर और पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए।
✅ 3. बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक होना जरूरी
- अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी।
- अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है तो सब्सिडी नहीं मिलेगी।
🔗 लिंक चेक करें:
👉 https://myaadhaar.uidai.gov.in/
✅ 4. किसान आवेदन तीन प्रकार से कर सकते हैं:
🔹 (A) स्वयं:
- विवरण देना होगा: थाना नं, खाता नं, खेसरा नं, सिंचित रकवा
- अगल-बगल के किसानों के 2 नाम
- भूमि दस्तावेज + डीजल पावती अपलोड
🔹 (B) बटाईदार:
- विवरण: खेसरा नंबर, सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के नाम
- दस्तावेज़: हस्ताक्षरित फॉर्म (डाउनलोड करना होगा)
- डिजिटल डीजल पावती अपलोड
🔹 (C) स्वयं + बटाईदार:
- दोनों प्रकार की प्रविष्टियां और दस्तावेज़ देने होंगे
- स्वयं का भूमि रिकॉर्ड + डीजल पावती
- बटाईदार का दस्तावेज फॉर्म + डिजिटल पावती
📐 अनुदान की राशि कैसे तय होगी?
- किसान द्वारा बताए गए कुल सिंचित रकवा के आधार पर ही अनुमानित अनुदान राशि तय की जाएगी।
- यह राशि आवेदन भरते समय स्क्रीन पर दिखेगी।
- इसे पढ़कर ही आवेदन सबमिट करें।
📞 सहायता और संपर्क
- कृषि विभाग टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1551
- नजदीकी CSC सेंटर या प्रखंड कृषि कार्यालय से भी मदद मिल सकती है।
🔚 निष्कर्ष
बिहार डीजल अनुदान योजना 2025 के आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती से आपकी सब्सिडी अटक सकती है।
इसलिए ऊपर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार ही आवेदन करें।
सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को सिंचाई के लिए सशक्त बनाएं।
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