✅ BLO से संपर्क करके Voter List में अपना नाम कैसे जुड़वाएं? Form 6 डाउनलोड और भरने की पूरी प्रक्रिया 2026

अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में शामिल नहीं है, तो आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए Form 6 भर सकते हैं। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से Form 6 डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है।

कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि Form 6 कहां से डाउनलोड करें, इसे कैसे भरें, कौन-कौन से दस्तावेज लगाएं और भरा हुआ फॉर्म BLO को कैसे दें। इस लेख में आपको इन सभी सवालों के जवाब आसान हिंदी में मिलेंगे।

अगर आप भी BLO से संपर्क करके अपना नाम Voter List में जुड़वाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Form 6 भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा जारी किया गया आवेदन फॉर्म है। इसका उपयोग नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में शामिल करवाने के लिए किया जाता है।

यदि आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं और निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, तो Form 6 भरकर संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास आवेदन कर सकते हैं। आप भरा हुआ फॉर्म अपने क्षेत्र के BLO को भी सौंप सकते हैं।

विवरणजानकारी
फॉर्म का नामForm 6
विभागभारत निर्वाचन आयोग
उपयोगनए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना
आवेदन का प्रकारऑनलाइन और ऑफलाइन
ऑफलाइन आवेदनBLO / ERO / AERO के माध्यम से
आधिकारिक पोर्टलvoters.eci.gov.in
हेल्पलाइन1950

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदक को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करनी चाहिए।

सामान्य रूप से निम्न शर्तें लागू होती हैं:

  1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. आवेदक की उम्र निर्धारित अर्हता तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. आवेदक उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, जहां अपना नाम जुड़वाना चाहता है।
  4. आवेदक का नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।
  5. आवेदक निर्वाचन सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कानूनन अयोग्य नहीं होना चाहिए।

ध्यान दें: निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता पंजीकरण के लिए वर्ष में चार अर्हता तिथियां होती हैं—1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर जरूर करें।

आप Form 6 को भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक Voters Service Portal से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के BLO, ERO या AERO कार्यालय से भी यह फॉर्म निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

Form 6 डाउनलोड करने का तरीका:

  1. सबसे पहले निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. पोर्टल के Forms या New Voter Registration सेक्शन को खोलें।
  3. वहां Form 6 का विकल्प चुनें।
  4. Download विकल्प पर क्लिक करें।
  5. PDF फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी।
  6. डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंट निकाल लें।

आधिकारिक डाउनलोड और आवेदन पोर्टल:

👉 https://voters.eci.gov.in/

जरूरी: ऊपर दिया गया पोर्टल भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पोर्टल है। किसी अनजान वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने या निजी जानकारी साझा करने से बचें।

📄

Voter ID Form 6 Download (Hindi & English)

Naye voter registration (मतदाता सूची में नाम जोड़ने) ke liye official Form 6 PDF yahan se download karein.

Official Link Source: Election Commission of India

अगर आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मतदान केंद्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं।

इसके लिए ये तरीके अपनाएं:

  1. अपने क्षेत्र के BLO की जानकारी प्राप्त करें।
  2. BLO से संपर्क करके बताएं कि आपको Voter List में नया नाम जुड़वाना है।
  3. उनसे Form 6 प्राप्त करें।
  4. फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
  5. जरूरी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self Attested) प्रतियां लगाएं।
  6. भरा हुआ फॉर्म BLO को जमा करें।
  7. आवेदन जमा करने के बाद प्राप्ति या Acknowledgement Number जरूर लें।

आप निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध Book a Call with BLO सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं।

आपके द्वारा दिए गए हिंदी और अंग्रेजी Form 6 में कुल 10 मुख्य विवरण वाले भाग और अंत में घोषणा (Declaration) दी गई है। नीचे इन्हें आसान भाषा में समझाया गया है।

1. आवेदक का नाम (Name of Applicant)

इस भाग में आपको अपना नाम भरना होगा।

  • (1)(a): राज्य की राजभाषा में अपना नाम लिखें।
  • (1)(b): अंग्रेजी में अपना नाम बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में लिखें।
  • पहले First Name और Middle Name भरें।
  • इसके बाद Surname (यदि हो) लिखें।

फॉर्म में फोटो चिपकाने के लिए भी जगह दी गई है। इसमें सफेद बैकग्राउंड वाली हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं। फॉर्म में फोटो का निर्धारित आकार 4.5 सेमी × 3.5 सेमी दिया गया है।

2. परिवार के किसी एक सदस्य का नाम

इस कॉलम में अपने परिवार के किसी एक सदस्य का नाम भरना होगा।

आप निम्न में से किसी एक का नाम दे सकते हैं:

  • पिता
  • माता
  • पति
  • पत्नी
  • अनाथ होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक
  • तृतीय लिंग के आवेदक के मामले में गुरु

चुने गए रिश्तेदार का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरें।

3. मोबाइल नंबर

इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखें। यदि आपका मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म में बताए गए विकल्प के अनुसार कॉलम 2 में दर्ज रिश्तेदार का मोबाइल नंबर दिया जा सकता है।

4. ई-मेल आईडी

यदि आपके पास ई-मेल आईडी है, तो उसे भरें। अपनी ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं होने पर फॉर्म में दिए गए विकल्प के अनुसार संबंधित रिश्तेदार की ई-मेल आईडी दे सकते हैं।

5. आधार कार्ड की जानकारी

इस भाग में आधार से संबंधित जानकारी मांगी गई है।

  • यदि आपके पास आधार नंबर है, तो संबंधित विकल्प चुनकर नंबर भरें।
  • यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो फॉर्म में दिया गया विकल्प चुनें कि आप आधार नंबर उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास आधार नंबर नहीं है।

फॉर्म में दिए गए विकल्पों के अनुसार ही जानकारी भरें।

6. लिंग (Gender)

इस कॉलम में अपना लिंग चुनें:

  • पुरुष (Male)
  • महिला (Female)
  • तृतीय लिंग (Third Gender)

7. जन्मतिथि और आयु प्रमाण (Date of Birth & Age Proof)

इस भाग में अपनी जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में लिखें और आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

फॉर्म में दिए गए प्रमुख आयु प्रमाण दस्तावेजों में से कोई एक लगाया जा सकता है:

  1. सक्षम स्थानीय निकाय या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. पैन कार्ड।
  4. ड्राइविंग लाइसेंस।
  5. CBSE/ICSE/राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र, यदि उसमें जन्मतिथि दर्ज हो।
  6. भारतीय पासपोर्ट।

यदि ऊपर दिए गए प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो फॉर्म में अन्य आयु प्रमाण दस्तावेज का विवरण देने का विकल्प भी है।

8. वर्तमान सामान्य निवास का पूरा पता (Ordinary Residence)

इस भाग में उस पते की जानकारी भरें जहां आप सामान्य रूप से रहते हैं।

फॉर्म में मांगी गई जानकारीक्या भरें
House/Building No.मकान या भवन संख्या
Street/Area/Localityगली, मोहल्ला या क्षेत्र
Town/Villageशहर या गांव का नाम
Post Officeडाकघर का नाम
PIN Codeक्षेत्र का पिन कोड
Tehsil/Taluqa/Mandalतहसील या प्रखंड
Districtजिले का नाम
State/UTराज्य या केंद्रशासित प्रदेश

पते का प्रमाण: Form 6 में दिए गए प्रमुख निवास प्रमाण दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

  • पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का कम-से-कम एक वर्ष का बिल।
  • आधार कार्ड।
  • राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक।
  • भारतीय पासपोर्ट।
  • राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड, जिसमें किसान बही भी शामिल है।
  • किरायेदार के मामले में पंजीकृत किराया/पट्टा विलेख।
  • स्वयं के घर के मामले में पंजीकृत बिक्री विलेख।

यदि इनमें से कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म में अन्य निवास प्रमाण का विवरण देने का विकल्प है। ऐसे मामले में फॉर्म के नोट के अनुसार फील्ड वेरिफिकेशन आवश्यक हो सकता है।

9. दिव्यांगता का विवरण (यदि लागू हो)

यह कॉलम वैकल्पिक है। यदि आवेदक दिव्यांग हैं, तो अपनी दिव्यांगता की श्रेणी और प्रतिशत भर सकते हैं।

फॉर्म में चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टि संबंधी दिव्यांगता तथा श्रवण एवं वाक् संबंधी दिव्यांगता के विकल्प दिए गए हैं। अन्य श्रेणी होने पर उसका विवरण लिखें और उपलब्ध प्रमाणपत्र के अनुसार विकल्प चुनें।

10. परिवार के उस सदस्य का विवरण जिसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है

यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके वर्तमान पते पर रहता है और उसका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, तो इस भाग में उसकी जानकारी भरें।

  • परिवार के सदस्य का नाम।
  • आवेदक के साथ संबंध।
  • उस सदस्य का Voter ID/EPIC नंबर।

यदि इस विवरण से संबंधित कोई जानकारी लागू नहीं होती है, तो फॉर्म भरते समय BLO या संबंधित निर्वाचन अधिकारी से मार्गदर्शन लें।

फॉर्म के अंत में आवेदक को घोषणा करनी होती है कि दी गई जानकारी उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

इसमें मुख्य रूप से निम्न बातें शामिल हैं:

  1. आवेदक भारत का नागरिक है और अपने जन्म स्थान का विवरण देता है।
  2. आवेदक Form 6 में दिए गए पते पर कब से सामान्य रूप से रह रहा है, इसकी जानकारी देता है।
  3. आवेदक पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है और उसका नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सूची में शामिल नहीं है।
  4. यदि निर्धारित प्रमुख आयु प्रमाण दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो संलग्न किए गए अन्य दस्तावेज का नाम बताना होता है।
  5. आवेदक यह घोषणा करता है कि आवेदन में दी गई जानकारी सही है।

अंत में तारीख और स्थान भरें तथा अपने हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं।

⚠️ महत्वपूर्ण: गलत जानकारी या झूठी घोषणा करना दंडनीय हो सकता है। Form 6 में Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। इसलिए फॉर्म में केवल सही जानकारी भरें।

आपके दिए गए Form 6 के अनुसार आवेदन के साथ मुख्य रूप से आयु और निवास प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रतियां लगानी होती हैं।

क्रमांकदस्तावेजकिसलिए
1पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोफॉर्म पर चिपकाने के लिए
2जन्म प्रमाणपत्र/आधार/पैन/अन्य मान्य दस्तावेजआयु प्रमाण
3आधार कार्ड या अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजनिवास प्रमाण के रूप में, जहां लागू हो
4बैंक/डाकघर पासबुक या सूचीबद्ध निवास प्रमाणनिवास प्रमाण
5परिवार के सदस्य का EPIC नंबरयदि कॉलम 10 लागू हो

नोट: सभी दस्तावेज एक साथ लगाना जरूरी नहीं है। Form 6 में दिए गए विकल्पों के अनुसार आयु और निवास प्रमाण के लिए उपयुक्त दस्तावेज चुनें। दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां लगाने से सेवा जल्दी प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

फॉर्म भरने और जरूरी दस्तावेज लगाने के बाद उसे अपने क्षेत्र के BLO को सौंप सकते हैं। निर्वाचन आयोग की जानकारी के अनुसार आवेदन संबंधित ERO/AERO के पास व्यक्तिगत रूप से, डाक से या अपने मतदान क्षेत्र के BLO के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

आवेदन जमा करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

  1. फॉर्म के सभी लागू कॉलम जांच लें।
  2. नाम, जन्मतिथि और पता सही होने की पुष्टि करें।
  3. जरूरी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां लगाएं।
  4. फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं।
  5. BLO को आवेदन जमा करें।
  6. आवेदन की प्राप्ति संख्या (Acknowledgement Number) जरूर लें।

आवेदन जमा करने के बाद आप उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

  1. आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ खोलें।
  2. अपने अकाउंट से लॉगिन करें।
  3. Track Application Status विकल्प चुनें।
  4. आवेदन की Acknowledgement Number/संदर्भ संख्या दर्ज करें।
  5. स्क्रीन पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति देखें।

आवेदन की प्राप्ति संख्या सुरक्षित रखें। इसी नंबर की मदद से आवेदन की स्थिति जानने में सहायता मिलती है।

❌ नाम की स्पेलिंग गलत न लिखें।

❌ जन्मतिथि गलत न भरें।

❌ वर्तमान निवास का अधूरा पता न दें।

❌ गलत या फर्जी दस्तावेज संलग्न न करें।

❌ घोषणा पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें।

❌ आवेदन जमा करने के बाद Acknowledgement Number लेना न भूलें।

सेवालिंक
Voter Service PortalClick Here
Form 6 English Download Click Here
Form 6 Hindi Download Click Here
नया वोटर रजिस्ट्रेशनClick Here
Application Status After Login Click Here
वोटर लिस्ट में नाम खोजेंClick Here
निर्वाचन आयोग की वेबसाइटClick Here
Voter Helpline1950
Q1. Form 6 किस काम आता है?

Form 6 का उपयोग नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है।

Q2. Form 6 कहां से डाउनलोड करें?

आप भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर Forms या New Voter Registration सेक्शन से Form 6 डाउनलोड कर सकते हैं।

Q3. क्या Form 6 BLO को जमा कर सकते हैं?

हां, आप अपने मतदान क्षेत्र के BLO को भरा हुआ Form 6 और जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां सौंप सकते हैं।

Q4. क्या Form 6 भरने के लिए पहचान पत्र/दस्तावेज जरूरी है?

आपके दिए गए फॉर्म में पहचान और पते के सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज देने का प्रावधान है। फॉर्म में दिए गए निर्देशों के अनुसार सही विकल्प चुनें।

Q5. Form 6 के साथ कौन-सा आयु प्रमाण देना होगा?

फॉर्म में जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्मतिथि वाले कक्षा 10वीं/12वीं के प्रमाणपत्र और भारतीय पासपोर्ट जैसे विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उपयुक्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

Q6. Form 6 जमा करने के बाद क्या करें?

आवेदन की Acknowledgement Number सुरक्षित रखें और आधिकारिक Voter Service Portal पर Track Application Status के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांचें।

Q7. अगर मेरा नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो क्या Form 6 भरना चाहिए?

Form 6 नए मतदाता के रूप में नाम शामिल कराने के लिए है। यदि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में है और उसमें सुधार या पता बदलवाना है, तो संबंधित सेवा और फॉर्म के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से जानकारी लें।

अगर आपका नाम अभी तक Voter List में शामिल नहीं है, तो आप भारत निर्वाचन आयोग के Form 6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक पोर्टल से Form 6 डाउनलोड कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करके फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, सही आयु एवं निवास प्रमाण संलग्न करें और आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्राप्ति संख्या जरूर लें। आवेदन की स्थिति भी आधिकारिक पोर्टल पर चेक करते रहें।

📢 यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, वे सही प्रक्रिया से आवेदन कर सकें।

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